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जमीन की सेल डीड में हेराफेरी, पटवारी और पंचायत सचिव को 3-3 साल की सजा - sale deed of land una

ऊना में जमीन की सेल डीड में छेड़छाड़ करने के आरोप में अदालत ने 2 लोगों को दोषी करार दिया है. साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत 3 साल का कारावास भुगतने और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

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Published : Jul 20, 2021, 8:34 PM IST

ऊना: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (Additional Chief Judicial Magistrate) मनीषा गोयल की अदालत ने जमीन की सेल डीड (यह कानूनी दस्तावेज है जो प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की पुष्टि करता है) में छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 लोगों को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 3 साल का कारावास भुगतने और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

दोषियों (guilty) से एक तत्कालीन पटवारी और दूसरा पंचायत सचिव बताया गया है. पटवारी का नाम बुद्धि सिंह और पंचायत सचिव का नाम प्रकाश चंद्र बताया गया है. जानकारी देते हुए जिला न्याय वादी भीष्म चंद ने बताया कि शिकायकर्ता जीतराम पुत्र मंसाराम ने स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (State Vigilance and Anti Corruption Bureau) को शिकायत दी थी कि उसके पिता मनसा राम ने प्रकाश चंद की पत्नी प्रेमलता को 3 कनाल 13 मरले जमीन बेची थी. लेकिन बाद में दोषीगणों ने मिलीभगत करते हुए सेल डीड में छेड़छाड़ करते हुए बेची गई जमीन को 3 कनाल 13 मरले की जगह 6 कनाल 4 मरले लिख दिया.

अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी मनीषा गोयल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए 16 गवाहों द्वारा दी गई गवाही के बाद पटवारी बुद्धि सिंह और पंचायत सचिव प्रकाश चंद को दोषी करार दिया. इसमें बुद्धि सिंह को धारा 468 के तहत 3 वर्ष के कारावास और धारा 120 बी के तहत 6 माह के कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए. जबकि दूसरे दोषी प्रकाश चंद को भी धारा 468 के तहत 3 वर्ष कारावास और धारा 120 बी के तहत 6 माह का कारावास और 35 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई.

जिला न्यायवादी (District Attorney) भीष्म पाल ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास (additional imprisonment) भुगतना होगा.

वहीं, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीषा गोयल की अदालत ने एक अन्य सरकारी सीमेंट के दुरुपयोग मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 2 से 3 वर्ष कारावास और 10 हजार से 20 हजार रुपये तक जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए. जिला न्यायवादी भीष्म चंद ने बताया कि 13 नवंबर 2008 को रात करीब 12:15 बजे पुलिस की टीम द्वारा ऊना हमीरपुर हाईवे स्थित हटली-बैरी लिंक रोड पर नाकेबंदी की हुई थी. इसी दौरान एक मालवाहक वाहन पुलिस को देख दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास किया. जिसके चलते पुलिस टीम को संदेह हुआ और उन्होंने वाहन का पीछा किया और बैरी में उसे बरामद किया. उसकी तलाशी शुरू कर दी. पुलिस ने गाड़ी में लगी हुई सीमेंट की करीब 39 बोरियां बरामद की.

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