ऊना: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (Additional Chief Judicial Magistrate) मनीषा गोयल की अदालत ने जमीन की सेल डीड (यह कानूनी दस्तावेज है जो प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की पुष्टि करता है) में छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 लोगों को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 3 साल का कारावास भुगतने और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.
दोषियों (guilty) से एक तत्कालीन पटवारी और दूसरा पंचायत सचिव बताया गया है. पटवारी का नाम बुद्धि सिंह और पंचायत सचिव का नाम प्रकाश चंद्र बताया गया है. जानकारी देते हुए जिला न्याय वादी भीष्म चंद ने बताया कि शिकायकर्ता जीतराम पुत्र मंसाराम ने स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (State Vigilance and Anti Corruption Bureau) को शिकायत दी थी कि उसके पिता मनसा राम ने प्रकाश चंद की पत्नी प्रेमलता को 3 कनाल 13 मरले जमीन बेची थी. लेकिन बाद में दोषीगणों ने मिलीभगत करते हुए सेल डीड में छेड़छाड़ करते हुए बेची गई जमीन को 3 कनाल 13 मरले की जगह 6 कनाल 4 मरले लिख दिया.
अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी मनीषा गोयल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए 16 गवाहों द्वारा दी गई गवाही के बाद पटवारी बुद्धि सिंह और पंचायत सचिव प्रकाश चंद को दोषी करार दिया. इसमें बुद्धि सिंह को धारा 468 के तहत 3 वर्ष के कारावास और धारा 120 बी के तहत 6 माह के कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए. जबकि दूसरे दोषी प्रकाश चंद को भी धारा 468 के तहत 3 वर्ष कारावास और धारा 120 बी के तहत 6 माह का कारावास और 35 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई.