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खालिस्तान समर्थन में नारे लिखने वाले 3 आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, हिमाचल के चिंतपूर्णी मंदिर के पास दिवारों पर लिखा था स्लोगन

Una Pro Khalistan Slogans Case: 29 नंवबर को ऊना में माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास दीवारों पर खालिस्तान समर्थन में नारे लिए गए थे. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपी को पंजाब के जालंधर से गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपी को ऊना लाया गया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

Una Pro Khalistan Slogans Case
खालिस्तान समर्थन में नारे

By PTI

Published : Dec 4, 2023, 6:55 AM IST

शिमला/ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में माता चिंतपूर्णी मंदिर के पास दीवारों पर 29 नवंबर को खालिस्तान समर्थन में नारे लिखे गए थे. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है. ऊना के पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी दी है.

ऊना एसपी ने बताया कि आरोपियों को खालिस्तान समर्थन में दीवारों पर नारे लिखने के आरोप में पंजाब के जालंधर जिले के ढेसिया और सुरजा गांवों से पकड़ा गया है. उन्होंने बताया कि तीनों युवकों को गिरफ्तारी के बाद चिंतपूर्णी पुलिस थाने लाया गया है. तीन आरोपियों में से एक के खाते में विदेशी राष्ट्र से 25,000 रुपये की राशि जमा की गई थी और काम पूरा होने के बाद उसे 25,000 रुपये और देने का भी वादा किया गया था. पुलिस ने कहा कि अन्य दो मुख्य आरोपी के साथ थे, आगे की जांच जारी है.

पुलिस ने कहा कि माता चिंतपूर्णी मंदिर के आसपास की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद और हिमाचल बनेगा खालिस्तान के नारे लिखने वाले तीन आरोपियों की पहचान फूल चंद (26), अरजिंदर सिंह (28) और हैरी (21) के रूप में की गई है. वहीं, प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, जिसमें वह दीवारों पर भित्ति चित्र दिखाते हुए और यह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित तौर पर शामिल कांग्रेस नेताओं को नहीं छोड़ा जाएगा.

यह पहली बार नहीं है कि हिमाचल में ऐसी घटना देखी गई हो. पिछले साल 7 मई को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बाहरी सीमा पर खालिस्तान समर्थक बैनर और भित्तिचित्र फहराए गए थे. मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए और 153-बी और एचपी ओपन प्लेस (विरूपण निवारण) अधिनियम, 1985 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

वीडियो क्लिप के आधार पर पन्नू को इस मामले में सह-अभियुक्त और मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया था और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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