ऊना:हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा कोविड-19 के चलते लागू किए गए नए दिशा निर्देशों को लेकर जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है. इस संबंध में डीसी ऊना राघव शर्मा ने 10 मई सुबह 6:00 बजे से लागू होने वाले नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी किए गए आदेशों में कुछ परिवर्तन किया गया है.
जिसके तहत अब केवल मात्र आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने की छूट दी जाएगी और यह दुकानें भी अब प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार केवल मात्र 3 घंटे के लिए खोली जा सकेगी.
मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी छूट
इस दौरान पब्लिक स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मूवमेंट पूरी तरह से बंद रहेगा. केवल मात्र उद्योगों के कर्मचारियोंं को आने जाने की छूट रहेगी. इसके अलावा निजी वाहनों समेत टैक्सी और ऑटो का उपयोग केवल मात्र मेडिकल इमरजेंसी के दौरान किया जा सकेगा.
जिनमें कोविड-19 की टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और उपचार के लिए रोगियोंं को ले जाने के साथ-साथ अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को उपचार के लिए अस्पतालों तक ले जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा जिन आवश्ययक सेवाओं और कार्यों को कर्फ्यू से छूट मिली हुई है, उनके लिए भी निजी वाहन समेत टैक्सी और ऑटो रिक्शा का प्रयोग किया जा सकेगा.