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ऊना में सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति, इस दिन से खुलेंगी दुकानें - लॉकडाउन 4.0 में ढील

जिला ऊना में भी बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दे दी गई है. ऊना में रविवार 24 मई से ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी. दुकानें खोलने का समय सुबह 5:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. दुकानों के संचालकों को सरकारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.

Permission to open salon
सैलून व ब्यूटी पार्लर संचालकों को परीक्षण देते स्वास्थ्य कर्मी.

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Published : May 20, 2020, 11:30 PM IST

ऊना: जिला में रविवार 24 मई से बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दे दी गई है. लॉकडाउन के चलते दो महीनों से बंद इन दुकानों के संचालकों को कोविड-19 की हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करने के साथ दुकानें खोलनी होगी. दुकानें खोलने का समय सुबह 5:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है.

इस बाबत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने डीआरडीए सभागार में हेयर सैलून व ड्रेसर, ब्यूटी पॉर्लर, स्पा और नाई की दुकानें संचालित करने वालों के लिए एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया. कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने की. कार्यशाला में उपस्थित सभी संचालकों को सभी दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

इस अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डीसी संदीप कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के चलते व्यावसायिक गतिविधियों पर अस्थाई रोक लगा दी गई थी. अब सरकार ने इन गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी है. हेयर ड्रेसर व सैलून, स्पा, नाई की गतिविधियां शुरू करना भी अनिवार्य है, लेकिन इन्हें शुरू करने से पूर्व संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी होना बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया कि रविवार 24 मई से 5:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी जा रही है. सप्ताह में मंगलवार को ये गतिविधियां बंद रहेंगी. संचालकों को कोविड-19 की हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी.

इन निर्देशों का करना होगा पालन

डीसी ने बताया कि संचालकों को ग्राहक का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर सहित पूरी जानकारी अपने पास रखनी होगी. दुकानदारों को मास्क, दस्तानें, सिर ढकने की टोपी, चेहरे पर शील्ड का प्रयोग करना होगा. इसके साथ-साथ आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करना होगा. दुकानदारों को सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक के फोन पर भी आरोग्य सेतु ऐप है.

उपायुक्त ने कहा कि यह सेवाएं ग्राहक के घर जाकर भी दी जा सकती हैं, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. पहले फोन पर संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि ग्राहक के घर में किसी सदस्य को खांसी, जुखाम, बुखार, गले में दर्द जैसे लक्षण तो नहीं है. अगर ऐसा हो तो घर पर सेवाएं न दें. ग्राहक के घर बाहर खुले में सेवा दी जाएं, ग्राहक अपना तौलिया व मास्क इस्तेमाल करें. कर्फ्यू में ढील के दौरान दो से तीन ग्राहक प्रति घंटे के हिसाब से सेवाएं दें. व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. उन्होंने कहा कि उपमंडल स्तर पर भी संचालकों के लिए इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा.

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