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कोविड नियम न मानने वालों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, औचक निरीक्षण कर रहे अधिकारी - कोविड नियम

कोविड नियम न मानने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. आज जिला में बढ़ते मामलों के बीच आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने कई स्थानों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का निरीक्षण किया. जिलाधीश राघव शर्मा ने सभी जिलावासियों से मास्क पहनने व उचित दूरी के नियम का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि जिला ऊना में लंगर, भंडारे व सामूहिक भोज के लिए संबंधित एसडीएम की अनुमति लेना आवश्यक है. अनुमति मिलने के उपरांत ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे.

inspected public programs at many places in una
फोटो.

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Published : Mar 24, 2021, 5:31 PM IST

ऊनाः जिला में कोविड नियम न मानने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन ऊना सख्ती के साथ कार्रवाई करने में जुट गया है. जिला में बढ़ते मामलों के बीच आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने कई स्थानों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का निरीक्षण किया.

उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि आज एसडीएम ऊना डॉ. निधि पटेल, बीडीओ ऊना तथा जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक सहित विभिन्न अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों व कार्यक्रमों का औचक निरीक्षण किया तथा लोगों से मास्क लगाने तथा उचित दूरी के नियम का पालन करने की अपील की.

आईएसबीटी ऊना में आरएम एचआरटीसी ने दुकानदारों को मास्क लगाने के दिये निर्देश

राघव शर्मा ने कहा कि न्यू आईएसबीटी ऊना में भी आरएम एचआरटीसी ने दुकानदारों को मास्क लगाने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया जा रहा है ताकि नियमों के उल्लंघन को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि जिला की स्थिति पर जिला आपदा प्रबंधन अभिकरण के माध्यम से निरंतर निगरानी की जा रही है. उल्लघंनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. डीसी ने कहा कि प्रशासन जिलावासियों को निरंतर जागरूक करने का प्रयास कर रहा है.

जिलावासियों से की नियमों का पालन करने की अपील

जिलाधीश राघव शर्मा ने सभी जिलावासियों से मास्क पहनने व उचित दूरी के नियम का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि जिला ऊना में लंगर, भंडारे व सामूहिक भोज के लिए संबंधित एसडीएम की अनुमति लेना आवश्यक है. अनुमति मिलने के उपरांत ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे. ऐसे आयोजनों में भोजन परोसने वालों, कैटरिेंग का कार्य करने वालों व सेवादारों की आयोजन से 96 घंटे पूर्व प्राप्त की गई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है.

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