ऊना: कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया जाएगा. इसके लिए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने यह निर्देश राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी एसओपी के बाद दिए हैं.
कोरोना काल के चलते नगर निकाय व पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए उपायुक्त ऊना ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र जमा करवाने के लिए अधिकारी के कक्ष में केवल एक व्यक्ति को ही साथ ले जाने की अनुमति होगी. किसी को भी भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी.
प्रचार में 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर मनाही