ऊनाः उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में मंगलवार देर रात से बदल रही परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. डीसी ने बताया कि मंगलवार रात 10:00 बजे से कोविड-19 के प्रसार को रोकने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए नाइट कर्फ्यू को इंपोज किया जाएगा.
रात 12:00 बजे से जिला की सीमाओं पर पुलिस का पहरा
डीसी ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के साथ ही रात 12:00 बजे से जिला की तमाम सीमाओं पर पुलिस का पहरा बिठा दिया जाएगा. इसके साथ ही देश भर में कोविड-19 की दृष्टि से हाइलोडेड माने गए राज्यों से आने वालों के लिए कोविड-19 के नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी रहेगी. जबकि देश के किसी भी हिस्से से हिमाचल आ रहे लोगों के लिए कोविड-19 पास पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा.
10 मई तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
जिले में मंगलवार रात 10:00 बजे से 10 मई तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है. इस दौरान केवल मात्र जरूरी वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े लोगों, स्वास्थ्य कर्मचारियों उद्योगों में काम कर रहे कामगारों को आने जाने की छूट रहेगी. लेकिन इन लोगों को अपने साथ एक वैध पहचान पत्र जरूर रखना होगा. जबकि अन्य लोगों की कर्फ्यू की अवधि के दौरान जिला भर में मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.
यात्रा का टिकट दिखाने पर कर्फ्यू अवधि के दौरान मिलेगी छूट
इस दौरान मालवाहक वाहनों में चालक के साथ एक सहायक को भी कर्फ्यू अवधि के दौरान चलने की छूट रहेगी. वहीं, बस और ट्रेन में सफर करने वाले लोग अपने टिकट कर्फ्यू अवधि के दौरान अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पास रखें. इन राज्यों से आने वाले लोग यदि अपने साथ कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आते हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, जबकि कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर वह बाहर निकल सकेंगे.