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बिना अनुमति चला दी इंटर स्टेट बस, चालक के खिलाफ मामला दर्ज

ऊना में एक निजी बस संचालक ने बिना अनुमति के ही इंटर स्टेट बस का संचालन शुरू कर दिया. पुलिस ने चालक के खिलाफ डिजास्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

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आईएसबीटी, ऊना

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Published : Sep 30, 2020, 2:07 PM IST

Updated : Sep 30, 2020, 4:02 PM IST

ऊना: प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले हिमाचल के बॉर्डर बिना शर्तों के खोले हैं. कोई भी व्यक्ति अपनी या किराए की टैक्सी या दोपहिया वाहन से हिमाचल आ सकता है. सरकार ने अभी तक इंटर स्टेट बस चलाने की अनुमति नहीं दी है.

हिमाचल के अंदर ही बसें चलाने की अनुमति है, लेकिन ऊना में एक निजी बस संचालक ने बिना अनुमति के ही इंटर स्टेट बस का संचालन शुरू कर दिया. पुलिस ने चालक के खिलाफ डिजास्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल और पंजाब बॉर्डर पर भटोली पुलिस बैरियर के निकट शाम के समय नंगल की तरफ से निजी बस आ रही थी. बस में सवारियां बैठी हुई थी. पुलिस ने बस चालक को रोककर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

कोविड-19 के चलते अंतरराज्यीय बस सेवा प्रतिबंधित है और यह चालक बिना अनुमति के पंजाब से हिमाचल में सवारियां ला रहा था. चालक के पास बस परमिट भी नहीं था.

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Last Updated : Sep 30, 2020, 4:02 PM IST

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