लोस चुनाव 2019: राशन डिपुओं को निर्देश जारी, नहीं मानने पर वितरक पर होगी कार्रवाई
विभाग के ताजा निर्देश के अनुसार जो भी दालें विभाग की तरफ से विभिन्न सहकारी सभाओं व निजी डिपुओं को वितरित की गई हैं. जिन पर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री अंकित फोटो को हटाया जाए.
ऊना: आचार संहिता के चलते ऊना जिला के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिले की 225 सरकारी राशन की दुकानों को कड़े निर्देश दिये हैं. विभाग के ताजा निर्देश के अनुसार जो भी दालें विभाग की तरफ से विभिन्न सहकारी सभाओं व निजी डिपुओं को वितरित की गई हैं. जिन पर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री अंकित फोटो को हटाया जाए.
इस तरह के निर्देश लिखित रूप में सभी डिपू संचालकों दिये गए हैं, ताकि आचार संहिता का उल्लंघन न हो . विभागीय निर्देशानुसार अनुसार जिस डिपू में भी विभाग का पुराना स्टॉक बचा है. उन पैकेट को जब भी किसी उपभोक्ता को दिया जाये तो पैकेट को स्वयं खोलकर ही दूसरे किसी लिफाफे में डालकर समान वितरित करें. जिससे कि लोगों को किसी प्रकार का संदेह न हो.
फिलहाल नए स्टाक में जो दालें डिपुओं में उपलब्ध करवाई जा रही हैं. उनमें किसी भी प्रकार की कोई फोटो अंकित नहीं की गई है. अगर कोई डिपू धारक आचार संहिता की उल्लंघना करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसलिए सभी डिपू धारकों को पूरा ध्यान रखकर ही सामान वितरित करना होगा.
जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ओम प्रकाश का कहना है आचार संहिता के चलते विभाग की तरफ से सभी डिपू संचालकों इस तरह के लिखित निर्देश भेजे जा चुके हैं, ताकि आचार संहिता की उल्लंघन न हो.