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अब निजी वाहनों के लिए होगी एक नंबर की नीलामी, 4 दिसंबर से ई-नीलामी, परिवहन विभाग ने रखा 1000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य - हिमाचल फैंसी नंबरों की नीलामी

E-Auction Number One For Private Vehicles: हिमाचल प्रदेश में अब निजी वाहनों के लिए एक नंबर की नीलामी 4 दिसंबर से होगी. इसके लिए ई-नीलामी की जाएगी. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसके बारे में जानकारी दी. परिवहन विभाग ने ई-नीलामी से 1000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा है.

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अब निजी वाहनों के लिए होगी एक नंबर की नीलामी

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Nov 27, 2023, 10:18 PM IST

Updated : Nov 27, 2023, 10:59 PM IST

अब निजी वाहनों के लिए होगी एक नंबर की नीलामी

ऊना: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए नए निर्णय के तहत अब जिलों में उपायुक्त जैसे अधिकारियों के वाहनों पर लगने वाला एक नंबर आम लोगों के लिए भी उपलब्ध रहेगा. प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए 4 दिसंबर से ई-नीलामी शुरू की जा रही है, जिसमें बेस मूल्य 5 लाख रुपये निर्धारित किया गया है. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसके बारे में जानकारी दी.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फैंसी नंबरों की नीलामी करके 8.37 करोड़ रुपए अर्जित किए जा चुके हैं. हालांकि विभाग द्वारा करीब ₹1000 करोड़ रुपए की आमदनी अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसके लिए वीआईपी एक नंबर अब आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, इसके लिए चार दिसंबर से ई-नीलामी शुरू होगी.

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एक नंबर के लिए पांच लाख रुपए बेस मूल्य निर्धारित किया गया है. पहली दिसंबर से इन नंबरों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा सरकारी गाड़ियों पर एक नंबर लगाया जाता था, जिसे अब आम जनता के लिए खोला जा रहा है. पारदर्शिता के साथ यह नीलामी हो रही है. जिससे सरकार को राजस्व अर्जित होगा.

उन्होंने कहा कि सोमवार से शनिवार तक ई-नीलामी के लिए पंजीकरण करवाया जा सकता है और रविवार को बोली होगी. सबसे अधिक बोली लगाने वाले को शाम पांच बजे तक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फैंसी नंबरों की नीलामी से वीआईपी नंबर के शौकीनों से अब तक 8.37 करोड़ रुपए कमाए गए है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार परिवहन विभाग से एक हजार करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करेगी. इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए है. उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ट्रक ऑपरेटरों की मांग के अनुसार पेडिंग टैक्स पर ब्याज व पेनल्टी को माफ कर दिया है. ट्रक ऑपरेटर एक दिसंबर से 31 मार्च तक आरटीओ कार्यालय में अपना बकाया टैक्स जमा करवा सकते हैं.

उन्होंने कहा सरकार ने एआरटीओ व हैड कांस्टेबल को चालान कपांउड करने की शक्ति प्रदान कर दी है. जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि रेवेन्यू अर्जित करने में कोताही सहन नहीं जाएगी. परिवहन विभाग ई-नीलामी, पंजीकरण शुल्क, पासिंग फीस, एसआरटी, टोकन टैक्स से राजस्व अर्जित कर रहा है. उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से परिवहन विभाग को लाभ में लाने के लिए वचनबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि बाहरी बसों से टैक्स का मसला भी हल कर दिया गया है. दिसंबर माह में सरकार को बाहर से आने वाली बिना टैक्स आने वाली बसों से भी टैक्स प्राप्ति हो जाएगी.

ये भी पढ़ें:इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने लगी परिवहन विभाग की सूरत, प्रदूषण पर लगाम के साथ-साथ अस्सी लाख की बचत भी

Last Updated : Nov 27, 2023, 10:59 PM IST

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