शिमला: हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम के निर्देश पर जारी किए गए पंचायत सचिव के तबादला आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. ऊना जिला के एक पंचायत के सचिव का तबादला डिप्टी सीएम के निर्देश पर किया गया था. पंचायत सचिव ने इस तबादला आदेश को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया कि ये तबादला राजनीतिक द्वेष के आधार पर किया गया है. हाईकोर्ट ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ट्रांसफर ऑर्डर पर फिलहाल रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने जिला ऊना के एक पंचायत सचिव विष्णु दत्त की याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किए हैंं. यही नहीं, हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के सचिव और विभाग के निदेशक सहित जिला उपायुक्त ऊना को चार सप्ताह में अपना पक्ष रखने के लिए भी आदेश जारी किए हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रार्थी का तबादला राजनीतिक द्वेष के कारण किया गया है. साथ ही कहा गया कि प्रार्थी को ट्रांसफर करने के लिए विभाग के पास कोई प्रपोजल नहीं था. इतना होने पर भी ऊना जिला के डीसी ने उसका तबादला कर दिया. ये तबादला आदेश डिप्टी सीएम के निर्देश पर जारी किए गए.