ऊना: गगरेट स्थित एक फर्म पर गलत तरीके से तीन अन्य फर्जी फर्मों से अपने लिए खरीद दिखाकर टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं. इस मामले राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने 4 करोड़ 35 लाख 90 हजार रूपये ब्याज सहित लगभग 30 करोड़ 40 लाख 72355 रुपये का जुर्माना लगाया है.
जानकारी देते हुए संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी मध्यम प्रर्वतन क्षेत्र ऊना राकेश भारतीय ने बताया कि अगस्त माह में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जीएसटी पोर्टल के माध्यम से गगरेट की एक फर्म गलत तरीके से फर्जी फर्मों से अपने लिए खरीद दिखा रही है, जबकि ये फर्में अस्तित्व में ही नहीं थी. इस तथ्य को फर्म के सीईओ ने शपथ पत्र देकर कबूल कर लिया है कि ये तीनों फर्में उन्होंने अनुचित रूप से आईटीसी का लाभ लेने के लिए पंजीकृत करवाईं थी.
उन्होंने बताया कि इस मामले की गहनता से जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया कि तीनों फर्जी फर्मों के एक निदेशक के नाम पर भूमि क्रय की गई, जिसकी जानकारी निदेशक को भी नहीं थी. अन्य दो फर्मों के निदेशकों के जीएसटी पोर्टल पर दर्शाए गए पतों की लुधियाना में जाकर जांच की गई है. इसके साथ ही ये तीन फर्में जिनसे खरीद करती थी, वे भी जांच में फर्जी पाईं गई.