ऊना: जिला में बसों में फेस मास्क लगाने व सभी नियमों का सही प्रकार से पालन करने के लिए उपायुक्त ने अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उपायुक्त ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
डीसी ऊना ने कार्रवाई के दिए आदेश
जिला में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. वहीं, बसों में आए दिन कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन देखने को मिल रहा है. जिसको लेकर प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. बता दें कि इससे पहले भी प्रशासन द्वारा इस मामले को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. उपायुक्त द्वारा एक बार फिर इस मामले को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उपायुक्त ने साफ किया है कि बसों में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए इसके लिए परिचालक व चालक पूरी तरह से जिम्मेदार है.
आरएम एचआरटीसी और आरटीओ को दिशा-निर्देश जारी
उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार के नियमों की घटना होती है तो चालक व परिचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए साथ ही को बस में ना बैठने दिया जाए जिसके द्वारा पहना गया हो. उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि जब तक करो ना की दवाई नहीं आ जाती तब तक मास की दवाई है और मांस का प्रयोग सभी लोग करें अथवा नियमों का पालन जरूर करें. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर आरएम एचआरटीसी व आरटीओ को भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं उनके द्वारा भी समय-समय पर बसों की जांच की जाएगी वह नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि अगर बसों में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं होता है तो सवारी भी इसकी जानकारी प्रशासन को दे सकती है. जिसके बाद कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
ये भी पढ़ें:तीन साल भ्रष्टाचार भरा रहा जयराम सरकार का कार्यकाल, कर्ज से हो रही अय्याशी : राठौर