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हरोली में NH-SH पर नो पार्किंग जोन निर्धारित, डीसी ने जारी की अधिसूचना

हरोली उपमंडल में राष्ट्रीय उच्चमार्ग व राज्य राजमार्ग पर नो पार्किंग जोन निर्धारित करने को लेकर अधिसूचना जारी की है. ये अधिसूचना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत जारी की गई है.

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Published : Jul 8, 2020, 5:33 PM IST

DC Una Sandeep Kumar
डीसी ऊना संदीप कुमार

ऊना: डीसी ऊना संदीप कुमार ने हरोली उपमंडल में राष्ट्रीय उच्चमार्ग व राज्य राजमार्ग पर नो पार्किंग जोन निर्धारित करने को लेकर अधिसूचना जारी की है. ये अधिसूचना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत जारी की गई है.

अधिसूचना जारी करते हुए डीसी ऊना ने बताया कि हरोली उपमंडल में राज्य राजमार्ग पर हरोली बाजार से मिनी सचिवालय बिल्डिंग, राष्ट्रीय उच्चमार्ग घालूवाल बाजार से पुरी बैंक्वेट हॉल और पंजावर बाजार को नो पार्किंग जोन निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि लोगों को इस बारे में आपत्ति होने पर वे 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी.

गौर रहे कि अब हरोली में राष्ट्रीय उच्चमार्ग व राज्य राजमार्ग में नो पार्किंग जोन निर्धारित होने पर लोग यहां पर अपने वाहनों को पार्क नहीं कर पाएंगे. इसके चलते लोगों को जाम लगने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा. इससे पहले लोग मनमर्जी से सड़क किनारे गाड़ियां पार्क करते रहे हैं. इससे जाम की स्थिति पैदा हो जाती थी. वहीं, अब डीसी ऊना के हरोली बाजार से मिनी सचिवालय बिल्डिंग, राष्ट्रीय उच्चमार्ग घालूवाल बाजार से पुरी बैंक्वेट हॉल और पंजावर बाजार को नो पार्किंग जोन बनाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी दी है, जिसके चलते लोग यहां गाड़ियों को पार्क नहीं कर पाएंगे. साथ ही डीसी ऊना ने जनता को इस अधिसूचना पर कोई भी आपत्ति होने पर इसे 30 दिनों के अंदर दर्ज करवाने की बात कही है.

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