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कोरोना संक्रमित भी करेंगे पंचायत चुनाव में मतदान, बरती जाएंगी ये सावधानियां

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Published : Jan 4, 2021, 5:16 PM IST

पंचायती राज चुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना के संबंध में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति शाम 4 बजे सबसे अंत में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. राघव शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क कर सूची एक दिन पहले संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ सांझा की जाएंगी, ताकि वह आवश्यक प्रबंध कर सकें.

Corona-infected  vote on End in una
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ऊनाः पंचायती राज चुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना के संबंध में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की. बैठक में डीसी ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति शाम 4 बजे सबसे अंत में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. वोट डालने के लिए उन्हें गल्ब्स और फेस शील्ड उपलब्ध करवाई जाएगी और पोलिंग स्टाफ को पीपीई किट्स उपलब्ध रहेंगी.

राघव शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क कर सूची एक दिन पहले संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ सांझा की जाएंगी, ताकि वह आवश्यक प्रबंध कर सकें. उन्होंने कहा कि क्वारंटीन में रह रहे व्यक्ति भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अपना वोट डाल सकेंगे. कोरोना संक्रमित ग्लब्स, मास्क, फेस शील्ड पहनकर सबसे अंत में मतदान करेंगे. इसके लिए भी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग स्टाफ और ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी के लिए पीपीई किट का इंतजाम रहेगा.

मतदान केंद्रों पर होगी थर्मल स्कैनिंग

उपायुक्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उन्हें सैनिटाइज करने के पश्चात ही मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. अगर थर्मल स्कैनिंग में किसी भी व्यक्ति का तापमान 99 डिग्री या इससे अधिक आता है, उसका तापमान आधे घंटे बाद दोबारा चैक किया जाएगा और वह भी अंत में ही वोट पाएंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

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