ऊना: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हिमाचल सरकार गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है. योजना का ब्यौरा देते हुए डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों में आय प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र, निवासी प्रमाण, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और पासपोर्ट फोटो शामिल हैं.
आवेदन प्रपत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है, जहां से इसे प्राप्त किया गया है. आवेदन प्रपत्र के लिए संबंधित आंगनड़ी, सीडीपीओ या जिला कार्यक्रम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ऊना जिला में वर्ष 2019-2020 के दौरान 375 गरीब परिवारों को कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक मदद प्रदान की गई. जिला को योजना के तहत 1.64 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ था. जिसमें से 1.60 करोड़ रुपए पात्र परिवारों को प्रदान किए गए. चालू वित्त वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिला को 55 लाख रुपए का बजट आवंटित हुआ है.