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राज्य महिला आयोग ने किया कार्यशाला का आयोजन, घरेलू हिंसा अधिनियम की दी जानकारी - राज्य महिला आयोग

सोलन के बद्दी शहर में राज्य महिला आयोग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया. कार्यशाला के दौरान घरेलू हिंसा अधिनियम और महिलाओं से संबंधित भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अन्य अपराधों के बारे भी विस्तार से चर्चा की गई.

कार्यशाला का आयोजन

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Published : Sep 25, 2019, 11:24 PM IST

सोलन: राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को रोकने के लिए बद्दी में एक कार्यशाला का आयोजन किया. इस दौरान पुलिस कर्मचारियों को महिलाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने की सलह दी गई. कार्यशाला के दौरान घरेलू हिंसा अधिनियम और महिलाओं से संबंधित भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अन्य अपराधों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई.

पुलिस जिला मुख्यालय बद्दी के सभागार में आयोजित इस कार्यशाला के दौरान जिला के अधिकारियों, थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों से अपील की गई कि महिलाओं के प्रति अपराधों को निपटाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, जिससे समाज में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो सके.

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कार्यशाला के दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. डेजी ठाकुर ने पुलिस थाना प्रभारियों को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पीड़ितों की कॉउन्सलिंग करवाने, परिवारों को टूटने से बचाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के नए प्रावधानों से लोगों को खासकर महिला मण्डलों व शैक्षणिक संस्थानों को जागरूक करने के लिए आहवान किया.

पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को सही ढंग से निपटाने व महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने के लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

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