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'हिट एंड रन' कानून में बदलाव के विरोध में सोलन में प्राइवेट बस चालकों ने किया धरना प्रदर्शन, 3 दिन तक बसें बंद रखने की दी चेतावनी

देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ सोलन में बस ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं. केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यह काला कानून वापस नहीं लिया गया तो वह आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे. पढ़ें पूरी खबर..

solan private bus operators strike over Hit and run law
सोलन में हिट एंड रन कानून का विरोध

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 1, 2024, 5:25 PM IST

निजी बस चालक जानकारी देते हुए.

सोलन:हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले मेंहिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर निजी बस चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. दरअसल, सोमवार को निजी बस चालकों ने न्यू बस स्टैंड सोलन और बाईपास पर एकत्रित होकर केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया. साथ ही केंद्र सरकार को चेतावनी देकर कहा कि अगर जल्द ही उन्होंने यह काला कानून वापस नहीं लिया गया तो वह आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे.

'3 दिनों तक चलेगा धरना':चालकों ने कहा कि बस चालक इतने अमीर होते तो कोई अपना काम कर लेते, लेकिन सरकार जो नया कानून लेकर आई है. उसके तहत 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल 3 दिनों तक इस धरने को चालक करने वाले है. आज चालकों द्वारा सोलन से कालका, सोलन से बद्दी नालागढ़ रामदशहर की बसों को बंद रखा गया है. कल सोलन से शिमला आने जाने वाली बसों को भी बंद करने के लिए चालकों से आग्रह किया जाएगा.

बता दें कि हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में एक नया कानून 2023 पेश किया है और यह कानून बीते दिनों लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया था और इसमें एक्सीडेंट के मामले को लेकर चालकों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कानून बनाया गया है. जिस पर अब अगर कोई गाड़ी चालक एक्सीडेंट करता है तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है और साथ ही 7 लाख रुपये जुर्माना भी रखा गया है. अगर चालक हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है तो सजा और जुर्माना कम किया जा सकता है. कानून पेश होने के बाद पूरे देश के चालकों में खासा रोष देखा जा रहा है.

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