सोलन:नालागढ़ उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत पलासी में कोरोना नियमों की अवहेलना की गई है. गांव पलासी कलां के निवासी राजेंद्र सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और 51 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
कोरोना नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर और जुर्माना
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई इस कार्रवाई के बारे मे उपमंडलाधिकारी नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि 12 मई को प्रशासन को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव पलासी कलां में कोविड-19 के संबंध में सरकार के आदेशों के विपरीत एक धार्मिक आयोजन किया गया है. इसमें कई लोग सम्मिलित हुए हैं. उपमंडल प्रशासन नालागढ़ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम सहित मौके पर जा कर पाया कि राजेंद्र सिंह के आवास पर लगभग 50 लोग मौके पर एकत्रित हुए हैं. आयोजन स्थल पर बिना मास्क के पाए गए मनोहर लाल, सोमराज, कुलवंत, राकेश के खिलाफ पुलिस एक्ट के अनुसार कार्रवाई करते हुए दस हजार रुपए जुर्माना भी किया गया.
ग्राम पंचायत के प्रधान पर भी कार्रवाई करने की मांग
एसडीएम नालागढ़ ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वर्तमान में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पर पूर्णतया प्रतिबंध है. इस संबंध में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को भली-भांति अवगत करवाया जा चुका है. इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधिगण इस विषय में कोताही बरत रहे हैं. इसके चलते ग्राम पंचायत प्रधान पर भी कार्रवाई के लिए नालागढ़ बीडीओ से मांग की गई है.
पंचायत प्रतिनिधि करेंगे लापरवाही तो होगी सख्त कार्रवाई
एसडीएम ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम के संबंध में पंचायत स्तर पर किसी भी प्रकार की कोताही पाए जाने की स्थिति में संबंधित पंचायत के प्रतिनिधियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा भविष्य में सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीएसपी नालागढ़ विवेक चाहल ने बताया कि पुलिस ने आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई दाभोटा चौकी इंचार्ज कर रहे हैं. उन के माध्यम से बीडीओ को भी एक पत्र प्रधान पर कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है.
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