सोलन:ड्रग कंट्रोलर जेनरल ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाले ऐसे प्लेटफॉर्म, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके दवाइयां बेचने पर रोक लगा दी है. बिक्री पर बैन का आदेश सभी राज्यों में सर्कुलेट कर दिया गया है. यहां तक की ऐसी ई-फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए हैं, जो गैरकानूनी तरीके से चली हुई है.
बता दें कि ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाले कई प्लेटफॉर्म (ई-फार्मेसी) के पास लाइसेंस ही नहीं थे. ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया ने उनके दवाइयां बेचने पर रोक लगा दी है. ड्रग कंट्रोलर ने अपने लेटर में 12 दिसंबर 2018 को आए दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है. आदेश में कहा गया है कि दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि ई फार्मेसी के पास इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है.