नालागढ़/सोलन: नयायिक दंडाधिकारी नालागढ़ जितेंद्र कुमार की अदालत ने वीरवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा राज्य के कालका के विधायक समेत 15 लोगों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. इन आरोपियों पर गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करके सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में तीन साल का कारावास व 85-85 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्निहोत्री ने बताया कि 31 मई 2011 को बरोटीवाला यातायात पुलिस ने ट्रैफिक जांच के लिए नाका लगा गया था. तभी नाके को देख कर हरियाणा के पपलोहा निवासी सुच्चा सिंह पुलिस से डर कर बिजली के खंभे पर चढ़ गया था. वहां पर उसने बिजली की तारे पकड़ ली, इस हादसे में वह बुरी तरह से झूलस गया था. घायल अवस्था में उसे पीजीआई भर्ती किया गया जहां पर कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई थी.
सरकारी बस और पुलिस वाहन किया था आग के हवाले
मौत के बाद हरियाणा राज्य के कालका के विधायक प्रदीप चौधरी, महेश कुमार, मलकीयत सिंह, संजीव कुमार, संदीप कुमार, भूपेंद्र धीमान, रूपलाल, हिमत सिंह, अवतार सिंह, जीत राम, जोगेंद्रे सिंह, भागचंद, महेश कुमार, गुलजार और अमरनाथ के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने बद्दी के रेड लाईट चौक पर शव को रख कर चक्का जाम किया.