सोलन:मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्रांसपोर्टरों को स्पेशल रोड टैक्स (SRT) में बड़ी राहत प्रदान की है. अब ट्रांसपोर्टर 31 दिसंबर तक स्पेशल रोड टैक्स भर (Himachal special road tax) सकेंगे. इससे पहले सरकार ने 30 जून तक टैक्स देने का समय ट्रांसपोर्टरों को दिया था. समय अवधि बढ़ाने से प्रदेश में 35 हजार ट्रकों के पहिए नहीं थमेंगे. वहीं ,सरकार ने ट्रकों की NOC के दौरान एरियर को देखने के लिए भी कमेटी का गठन करने का आश्वासन दिया है.
Himachal special road tax: प्रदेश में नहीं लगेगा 35 हजार ट्रकों पर ब्रेक, सरकार ने SRT की तिथि बढ़ाई
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्रांसपोर्टरों को स्पेशल रोड टैक्स (SRT) में बड़ी राहत प्रदान की है. अब ट्रांसपोर्टर 31 दिसंबर तक स्पेशल रोड टैक्स भर (Himachal special road tax) सकेंगे. इससे पहले सरकार ने 30 जून तक टैक्स देने का समय ट्रांसपोर्टरों को दिया था. समय अवधि बढ़ाने से प्रदेश में 35 हजार ट्रकों के पहिए नहीं थमेंगे.
सीएम जयराम ने सुनी समस्या:सोलन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान नरेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्रांसपोर्टरों की बात को सुना, जिसके बाद उन्होंने काफी राहत दी है. उन्होंने सभी ट्रांसपोर्टरों की तरफ से मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया. बता दें कि प्रदेश के ट्रांसपोर्ट बुधवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से दून विधायक परमजीत सिंह पम्मी और पूर्व विधायक केएल ठाकुर की अध्यक्षता में मिले. इस दौरान ट्रांसपोटरों ने मुख्यमंत्री के समक्ष स्पेशल रोड टैक्स की तिथि को बढ़ाने के मांग रखी. वहीं, उन्होंने एरियर के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की.2 घंटे तक चली इस बैठक में ट्रांसपोर्टरों को टैक्स भरने की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाने की बात कही.
प्रदेश में 70 हजार ट्रक:बता दें कि ट्रांसपोर्टर नए नियमों के अनुसार टैक्स की अयादगी करते हैं. इससे पहले टैक्स 2 विभागों को देना पड़ता था, लेकिन अब क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में ही दोनों टैक्स देने पड़ते है. इसके बाद परमिट मिलता है. इसके लिए आबकारी एवं कराधान विभाग की एनओसी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जमा कराना होती है. प्रदेश में करीब 70 हजार कमर्शियल ट्रक, इनमें करीब 35 हजार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्स जमा करा चुके ,जिन्हें इसका फायदा होगा.