सोलन: लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है. हिमाचल में 19 मई को मतदान होने हैं. मतदान स्वतंत्र व निष्पक्ष करवाने के लिए सभी को आग्नेय अस्त्र व अस्त्र-शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने के आदेश जारी किए गए हैं.
बता दें सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल में आखिरी चरण में मतदान होगा. प्रदेश में लोकसभा की चारों सीटों के लिए मतदान 19 मई को होगा. जिला दण्डाधिकारी सोलन विनोद कुमार ने लोकसभा चुनाव-2019 के मद्देनजर जिला में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं.
जारी किए गए आदेशों के अनुसार सभी व्यक्तियों, निवासियों, संगठनों व गैर सरकारी संगठनों को सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र व गोला बारूद और किसी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा. सोलन जिला दंडाधिकारी ने बताया कि इन सभी को अपने आग्नेय अस्त्र, गोला बारूद व हथियार संबंधित पुलिस थाने में जमा करवाने होंगे. ये आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, सरकारी व अर्ध सरकारी या ड्यूटी पर तैनात प्राधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे.
जिला दण्डाधिकारी सोलन विनोद कुमार ने बताया कि ये आदेश आगामी दो महीने तक लागू रहेंगे. अगर किसी भी व्यक्ति ने इन आदेशों का उल्लंघन किया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत उसे दंडित किया जाएगा.