शिमला: जिला सोलन के नालागढ़ उपमंडल के तहत भोगपुर इलाके में एंबुलेंस रोड निर्माण मामले में सुनवाई 16 मई को तय की गई है. इस मामले में सोलन के डीसी ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश पर अदालत में हिदायत पेश की. डीसी सोलन की तरफ से पेश हिदायत में अदालत को बताया गया कि भोगपुर में एंबुलेंस रोड बनाने के लिए वैकल्पिक स्थान चिन्हित किया गया है. मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ कर रही है.
इस मामले में अदालत में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता पोला राम और सुरजीतो देवी का कहना है कि जिला परिषद सोलन ने भोगपुर गांव में एंबुलेंस रोड बनाने के लिए 50 हजार रुपये की रकम मंजूर की है. इस मामले में 28 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने याचिका के साथ संलग्न किए गए ततीमा और निशानदेही के आधार पर रोड बनाने के आदेश दिए थे. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में मामले में अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की थी. सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अदालत को बताया था कि ततीमा के हिसाब से रोड बनाना मुश्किल है.