हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

सोलन में 24 दिनों से नहीं आया कोरोना का नया मामला, DC ने कर्फ्यू ढील में किया बदलाव - curfew relaxation timing in solan

सोलन शहरी क्षेत्रों में दुकानें सप्ताह में दो दिन जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से खुली रहेंगी. जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है. डीसी ने बताया कि हलवाई, रेस्तरां और होटल को भी ढील के दौरान खोलने की इजाजत रहेगी, लेकिन इनमें अंदर बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही है.

solan city
सोलन शहर

By

Published : May 4, 2020, 9:19 AM IST

सोलन: ऑरेंज जोन की परिधि में शामिल सोलन जिला में सोमवार से दुकानें पांच घंटे के लिए खुलेंगी. शहरी क्षेत्रों में दुकानें सप्ताह में दो दिन जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से खुली रहेंगी. जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है.

डीसी ने बताया कि जिला के प्रवेश द्वार पर व्यक्तिओं की आवाजाही केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही होगी ताकि जिला के सीमावर्ती इलाकों में पूरी निगरानी रखी जा सके.

ऑड इवन गाड़ियों का फार्मूला होगा लागू

इसके साथ ही सभी तरह की गाड़ियां भी ऑड व इवन आधार पर चलेंगी, जिनके लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, प्रेग्नेंट औरतें और 10 साल से कम आयु के बच्चों को घरों में ही रहना होगा. वह केवल अतिआवश्यक परिस्थितियों में ही बाहर निकल सकेंगे

लोगों का मास्क पहनना जरूरी, ढील में ठेके रहेंगे खुले

लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी. सभी तरह के कार्यालय भी 30 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुले रहेंगे. उपायुक्त सोलन केसी चमन ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पहले आठ से 12 बजे तक बाजार को खोलने की इजाजत थी, लेकिन अब इसे दस से तीन बजे तक कर दिया गया है.

वीडियो

होटल रेस्तरां खोलने की मिली इजाजत

डीसी ने बताया कि हलवाई, रेस्तरां और होटल को भी ढील के दौरान खोलने की इजाजत रहेगी, लेकिन इनमें अंदर बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही है. लोग अपना सामान पैक करवाकर घर ले जा पाएंगे. उन्होंने कहा कि उद्योग जगत के लोग दूसरे राज्यों से लोगों को उद्योगों में नहीं ला पाएंगे. उन्हें जिला की सीमा में ही उनकी व्यवस्था करनी होगी.

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निर्माण कार्यो में बदलाव

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, निर्माण गतिविधियों जैसे की औद्योगिक इकाइयों को छूट वाली श्रेणी में रखा गया है और उन्हें कर्फ्यू में ढील के बाद भी स्थानीय मंजूरी के साथ शाम 5-6 बजे तक कार्य करने की अनुमति होगी. यह आदेश 4 मई से लागू होंगे और इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 269, 270 और 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details