सोलन:जिला प्रशासन ने बाहरी राज्यों से प्रदेश में प्रवेश करने वालों के लिए सख्त कदम उठाए हैं. अब बाहरी राज्य से कोविड ई-पास से प्रवेश करने वालों की जांच उनके बताए पतों पर की जाएगी. कोविड ई-पास में जो पता दर्ज होगा उस पते पर संबंधित व्यक्ति पहुंचा या नहीं, स्वास्थ्य विभाग की एक टीम इसकी जांच करेगी.
यह टीम व्यक्ति के घर में जाकर पड़ताल करेगी. व्यक्ति के बताए गए पते पर न मिलने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी. साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी रखने, उनमें कोरोना के लक्षणों का ब्योरा, मानक के अनुसार परीक्षण और उनकी क्वारंटाइन अवधि के विषय में प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप आदेश जारी किए हैं.
इन आदेशों के अनुसार टीटीआर परवाणू और बद्दी में स्थापित चेक पोस्ट राज्य में बाहरी राज्यों से होने वाले आवागमन के दृष्टिगत क्रियाशील रहेंगे.आवागमन आदेशों के अनुरूप केवल प्रवेश पत्र, अनुमति पत्र के माध्यम से ही हो. अंतर राज्यीय चेकपोस्ट पर भीड़ एकत्र न होने देने के लिए इन व्यक्तियों के प्रवेश समय को क्रमबद्ध किया जाएगा.
पुलिस विभाग इन अंतरराज्यीय नाकों पर कोविड-19 ई-पास सत्यापन एप्लीकेशन का प्रयोग कर यह सुनिश्चित बनाएंगे कि ई-पास पर दर्शाए क्यूआर कोड को स्केन कर जानकारी सर्वर को दी जाए. यदि किसी कारणवश क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पा रहा है तो प्रवेश पत्र की संख्या मैनुअली दर्ज की जाए और अन्य सभी जानकारियां प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत की जाएं.
48 घंटे से कम समय तक बाहर रहने वाले नहीं होंगे क्वारंटाइन