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सिरमौरः परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को दी छूट, इस तारीख तक करवा सकेंगे पंजीकरण

सिरमौर में परिवहन विभाग ने कोरोना की वजह से लोगों को वाहन की शर्तों में रियायत देने का फैसला किया है. सिरमौर के जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने 31 मार्च 2021 तक वाहन मालिकों को विशेष रियायत दी है, जिसका वह लाभ उठा सकते हैं.

Transport Department gave exemption to vehicle owners in sirmour
सिरमौरः परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को दी छूट, 31 मार्च तक करवा सकेंगे वाहन पंजीकरण

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Published : Jan 3, 2021, 5:24 PM IST

नाहनःनए साल पर सिरमौर में वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है.सिरमौर मेंपरिवहन विभाग ने कोरोना की वजह से लोगों को वाहन की शर्तों में रियायत देने का फैसला किया है. परिवहन विभाग ने वाहनों के पंजीकरण, फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए छूट दी है. सिरमौर के जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने 31 मार्च 2021 तक वाहन मालिकों को विशेष रियायत दी है, जिसका वह लाभ उठा सकते हैं.

31 मार्च तक होगा पंजीकरण

सिरमौर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोना चौहान ने बताया कि परिवहन मंत्रालय ने वाहन मालिकों को अब 31 मार्च तक पंजीकरण, फिटनेस और प्रमाण पत्र के नवनीकरण में छूट दी है. इससे सभी लोग आसानी से इनका नवीनीकरण करवा सकेंगे. उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से यह फैसला लिया गया है.

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सिरमौर परिवहन विभाग के इस फैसले के बाद वाहन मालिक बेहद खुश हैं. साथ ही उनका कहना है कि इस फैसले से कोरोना संकट में थोड़ी राहत मिली है.

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