नाहनः हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में दो साल पहले हुए सड़क हादसे के दोषी को सीजेएम नाहन अदालत ने दो वर्ष कारावास और 3500 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की.
12 दिसंबर 2018 को हुआ था हादसा
सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि 12 दिसंबर 2018 को सुरेंद्र कुमार अपने साथी शिव कुमार साथ मोटरसाइकिल पर त्रिलोकपुर आया था. मोटरसाइकिल को हरियाणा के नारायणगढ़ तहसील के पंजलासा का रहने वाला सुरेंद्र कुमार चला रहा था. त्रिलोकपुर से वापिस जाते वक्त जब यह साबू सिलेंडर फैक्टरी के पास पहुंचे, तो सुरेंद्र ने हड़बड़ाहट कर लापरवाही से अचानक मोटर साइकिल की ब्रेक लगा दी.