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फिरौती मामले में दो दोषियों को 3-3 साल का कारावास, 9 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा - 9 हजार रुपये का जुर्माना

नाहन सीजेएम कोर्ट ने फिरौती मामले में दो दोषियों को 3-3 साल कारावास और 9-9 हजार रुपये की जुर्मान की सजा सुनाई है. मामला साल 2016 है. एक दोषी हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरा पांवटा साहिब का है.

नाहन कोर्ट
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Published : Jan 16, 2021, 10:44 AM IST

Updated : Jan 16, 2021, 11:02 AM IST

नाहन: औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के एक व्यक्ति से 10 लाख रुपये फिरौती मांगने और परिजनों को गोली से उड़ाने की धमकी देने के मामले में सीजेएम नाहन की अदालत ने सजा सुनाई है. हरियाणा के भेड़थल-छछरोली के रहने वाले अंकुश व पांवटा के हरिपुरखोल निवासी आकाश को आईपीसी की धारा 386 व 506 के तहत तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास और 9-9 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

साल 2016 का है मामला

अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की. उन्होंने बताया कि मामला 2016 का है. कालाअंब के रहने वाले अमित ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि दो व्यक्ति उससे फोन पर बार-बार 10 लाख रुपये की फिरौती की डिमांड कर रहे हैं. फिरौती की रकम न चुकाने पर उसे और उसके परिजनों को गोली से उड़ाने की धमकी मिल रही है.

पुलिस ने रंगे हाथों किया था गिरफ्तार

लिहाजा, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी. इसके बाद 19 जून 2016 को पुलिस ने शिकायतकर्ता अमित के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से फिरौती की रकम देने के लिए नोटों की पांच गड्डियां तैयार की. हर गड्डी के ऊपर और नीचे एक-एक हजार रुपये के नोट रखे थे और बीच में नोटों के साइज में कागज सेट किए. जैसे ही अमित ने योजना के अनुसार रुपये से भरा थैला आरोपियों को दिया, उसी समय पहाड़ी के पीछे छुपकर बैठी पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर अदालत में चालान पेश किया. सीजेएम नाहन की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है.

Last Updated : Jan 16, 2021, 11:02 AM IST

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