नाहन: लॉकडाउन-4 में सरकार की नई गाइडलाइन के तहत सिरमौर प्रशासन ने जिला के लिए नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें काफी छूट दी गई है. अहम बात यह है कि पहले की तरह सप्ताह में एक दिन संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला बरकरार रखा गया है, लेकिन अब रविवार की बजाय सोमवार को जिला में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा.
सोमवार को छोड़कर लॉकडाउन में ढील के दौरान मार्केट कॉंप्लेक्स को छोड़कर सभी दुकानें खुलेगी. अब रेड व ग्रीन फॉर्मूले के आदेश लागू नहीं होंगे. लॉकडाउन में ढील का समय 8 घंटे के बजाय बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया है. वहीं, जिला में आवाजाही सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही रहेगी.
डीसी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने कहा कि अब दुकानों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. अब रविवार की बजाय सोमवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन के दिन यानी सोमवार को वित्तीय संस्थान, निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां, दवाइयों की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे. वहीं, दूध विक्रेताओं को भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे के लिए ही संपूर्ण लॉकडाउन में छूट मिलेगी.