सिरमौर:प्रदेश के सिरमौर जिले में बहुचर्चित हिट एंड रन मामले के आरोपी को 13 साल बाद सजा हुई है. दरअसल, आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायाधीश प्रियंका देवी की अदालत ने 6 माह सजा सुनाई है. साथ ही 3200 जुर्माना लगाया है. वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. बता दें, मामला 30 नवंबर 2011 का है.
दरअसल, सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने बताया कि दोषी धनवन्तरी शर्मा (59) वर्ष पुत्र स्वरुप शर्मा निवासी 87 सुभाष नगर मनीमाजरा, थाना मनीमाजरा चण्डीगढ को धारा 279, 337, 338 आईपीसी 187, 196 एमवी एक्ट तहत 6 माह की सजा और 3200 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता हुक्म सिंह निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब ने पुलिस थाने में सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज कराया था. मामला 30 नवंबर 2011 का है.