हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

कोरोना कर्फ्यू को लेकर सिरमौर पुलिस ने कसी कमर, चेक पोस्ट की संख्या 10 से बढ़ाकर की 17

सिरमौर जिले की पुलिस कोरोना कर्फ्यू को लेकर पूरी तरह तैयार हो गई है. एसपी सिरमौर ने जानकारी दी है कि कर्फ्यू के चलते 10 चेक पोस्ट को बढ़ाकर 17 कर दिया गया. इन 17 चेक पोस्ट पर पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात रहेगा. इसके अलावा इंटर स्टेट के साथ-साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके भी लगाए जा रहे हैं.

Photo
फोटो

By

Published : May 6, 2021, 6:46 PM IST

नाहन: प्रदेश सरकार के निर्देशों पर कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाने के लिए सिरमौर जिला पुलिस ने भी कमर कस ली है. जिले में अब तक इंटर स्टेट सहित 10 नाकों पर ही पुलिस का कड़ा पहरा था लेकिन कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर अब इन नाकों की संख्या बढ़ाकर 17 कर दी गई है. इंटर स्टेट के साथ-साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके भी लगाए जा रहे हैं. इसके साथ-साथ कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर जिले में अतिरिक्त पुलिस और होमगार्ड जवानों की भी तैनाती गई है. इस संबंध में एसपी सिरमौर डॉक्टर आरके शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी.

अब 17 चेक पोस्ट पर तैनात होगी पुलिस

एसपी सिरमौर डॉक्टर केसी शर्मा ने कहा कि 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक लगने वाले कोरोना कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाने के उद्देश्य से जिला पुलिस ने भी कमर कस ली है. अतिरिक्त फोर्स जिला पुलिस को मिल भी गई है. 50 होमगार्ड के जवान भी जिला प्रशासन द्वारा मुहैया करवाए गए हैं.

वीडियो.

एसपी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान 5 से अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो पाएंगे. सरकारी और निजी बसें 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलेंगी. बुजुर्ग और बच्चों को घर में ही रहना होगा. प्राइवेट वाहन में कोई भी बेवजह नहीं घूमेगा. सरकार और प्रशासन के निर्देशों की सख्ती से पालना करवाने के लिए जिला पुलिस द्वारा सभी थानों और चौकियों को अवहेलना की सूरत में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

नियमों की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई

एसपी ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के तहत अभी तक जिले में इंटर स्टेट सहित 10 नाके लगाए गए थे जिनकी संख्या बढ़ाकर अब 17 की जा रही है. इंटर स्टेट के साथ-साथ इंटर जिला नाकों पर भी फोर्स तैनात होगी. एक शादी पर एक दो दिन पहले कार्रवाई भी की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. लिहाजा लोग सार्वजनिक समारोह इत्यादि सरकार के निर्देशों की पालना के तहत की करें. 20 से अधिक लोग मिलेंगे तो कार्रवाई होगी.

एसपी ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान नियमों की अवहेलना पर पुलिस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज होगा. साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है. 8 दिन की सजा भी हो सकती है. वाहन भी जब्त किए जा सकते हैं. एसपी ने कहा कि जो भी व्यक्ति नियमों की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. साथ ही जो प्रशासन व पुलिस की बात नहीं मानेंगे, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें:कुलदीप राठौर ने कोरोना कर्फ्यू पर जताई असहमति, सरकार से सम्पूर्ण लॉकडाउन की मांग

ABOUT THE AUTHOR

...view details