हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

पांवटा साहिब में 39 बुलेट राजाओं पर चला पुलिस का डंडा, फैला रहे थे ध्वनि प्रदूषण - Police cut Challan of bullets in Paonta Sahib

जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में पुलिस द्वारा लगातार बुलेट के साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. बुधवार को पुलिस ने पांवटा साहिब में 39 बुलेट राजाओं को पकड़ा और उनके चालान किए गए. (Police cut Challan of bullets in Sirmaur) (Police cut Challan of motorcycle in Sirmaur)

Police cut Challan of motorcycle in Sirmaur
सिरमौर में 39 बुलेट राजाओं पर चला पुलिस का डंडा

By

Published : Nov 24, 2022, 6:58 AM IST

पांवटा साहिब: सिरमौर जिले में बुलेट के साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. शोर मचाती बुलेट पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है. ऐसे में अब पांवटा साहिब उपमंडल में पुलिस ने 39 बुलेट राजाओं को पकड़ा है, जो फट-फट की आवाज निकालकर ध्वनि प्रदूषण फैला रहे थे. जिले के खासकर नाहन व पांवटा साहिब में बाइक सवारों ने मोटरसाइकिलों में मुख्यतः बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर को मॉडिफाई करवाकर उसमें साधारण साइलेंसर की जगह तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले साइलेंसर फिट किए हुए हैं. इस वजह से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है. (Police cut Challan of bullets in Sirmaur) (Police cut Challan of motorcycle in Sirmaur)

इस ध्वनि प्रदूषण के कारण शहर के बुजुर्गों, बच्चों व बीमार लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है. इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद एसपी सिरमौर रमन मीणा ने सभी पुलिस थानों को ऐसे बुलेट सवारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हुए है. लिहाजा एक विशेष अभियान छेड़ा गया है. इसी अभियान के तहत पांवटा साहिब में पुलिस ने 39 मोटरसाइकिलों के चालान कर जब्त किए. साथ ही इन सभी मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकालकर कार्रवाई अमल में लाई गई.

पांवटा साहिब के डीएसपी रमाकांत ने पुष्टि करते हुए बताया कि प्रदूषण से संबंधित मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 39 मोटरसाइकिलों के चालान कर जब्त किए. साथ ही इन सभी मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकालकर कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों की अवहेलना करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम की उक्त धारा की उल्लंघना के लिए 5000 से 7500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें-बिलासपुरः बुलेट से पटाखे बजाने वालों पर चला पुलिस का डंडा, काटे गए चालान

ABOUT THE AUTHOR

...view details