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शादी करने की जल्दबाजी पहुंचा सकती है जेल, सात फेरों से पहले ऑनलाइन कर लें ये काम - himachal news

नगर परिषद पांवटा साहिब के कार्यकारी अधिकारी एसएस नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इसके बाद अप्रूवल लेटर अपने स्थानीय पंचायत प्रधान या वार्ड के पार्षद को दिखाना होगा. प्रशासन की ओर से शादी, पार्टी व अन्य कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा ना करने के तहत गाइडलाइंस जारी की गई थी.

नगर परिषद पांवटा साहिब
नगर परिषद पांवटा साहिब

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Published : Dec 12, 2020, 10:15 AM IST

Updated : Dec 12, 2020, 12:45 PM IST

पांवटा साहिब:नगर परिषद पांवटा साहिब के कार्यकारी अधिकारी एसएस नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. अब आयोजक घर बैठकर ही ऑनलाइन आवेदन करके अप्रूवल ले सकते हैं. प्रशासन की ओर से एक वेबसाइटपर क्लिक करें और यह सारी जानकारी भरकर समारोह के आयोजन के लिए अप्रूवल ले सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन को दी मंजूरी

इसके बाद अप्रूवल लेटर अपने स्थानीय पंचायत प्रधान या वार्ड के पार्षद को दिखाना होगा. प्रशासन की ओर से शादी, पार्टी व अन्य कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा ना करने के तहत गाइडलाइंस जारी की गई थी. इन कार्यक्रमों की परमिशन उपमंडल स्तर पर अधिकारी से ली जाए. बता दें कि अब प्रशासन की ओर से ऑनलाइन आवेदन की मंजूरी भी दी गई है.

वीडियो रिपोर्ट.

जाना पड़ सकता है जेल

बता दें कि ऑनलाइन covid.hp.gov.in वेबसाइट पर जाकर आयोजक को अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर और सारी जानकारी भरनी होगी. इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आ रहे हर मेहमानों की जानकारी भी आवेदन पत्र में भरी जाएगी. चेकिंग के दौरान अगर 50 से अधिक लोग पाएं गए तो आयोजक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल में भी जाना पड़ सकता है.

लोगों को सुविधा देने का प्रयास

नगर परिषद पांवटा के कार्यकारी अधिकारी एसएस नेगी ने लोगों से अपील भी की है कि नियमों का पालन करें, जिससे कोविड-19 से बचा जा सके. उन्होंने कहा कि प्रशासन लोगों को सुविधा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है.

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Last Updated : Dec 12, 2020, 12:45 PM IST

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