नाहन: सिरमौर जिला के पांवटा साहिब के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-एक के न्यायाधीश की अदालत ने दहेज उत्पीड़ने के मामले में आरोपी पति और सास को दोषी करार दिया है. करीब 11 साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. आरोपियों ने वधु पक्ष से पांच लाख नगद या फिर कार की डिमांड की थी. दरअसल अदालत ने आरोपी गौरव गोयल, पुत्र प्रदीप कुमार व उसकी मां शशि गोयल पत्नी स्व. प्रदीप कुमार गोयल निवासी इंद्रपुरी महेश नगर, अंबाला कैंट हरियाणा को आईपीसी की की धारा-498ए के तहत एक साल के साधारण कारावास व शशि गोयल को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है.
साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों को क्रमशः 8-8 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करने के आदेश जारी किए हैं. इसी मामले में अदालत ने सह आरोपी गौतम गोयल, पुत्र प्रदीप कुमार गोयल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की. मामला वर्ष 2011 का है. सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दोषी गौरव गोयल की शादी शिकायतकर्ता महिला के साथ 16 जनवरी 2011 को पांवटा साहिब में हुई थी.