नाहन: राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू की टीम ने सिरमौर और सोलन की दो बड़ी नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों पर जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 17 लाख 77 हजार का जुर्माना ठोका है. जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने नोन वोवन कैरी बैगस बनाने वाली कंपनियों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी दर निर्धारित की है. इसके विपरीत प्रदेश में नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को 5 प्रतिशत जीएसटी ही दिया है.
केंद्र के निर्देशों के बावजूद विभाग के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने एडवांस रूलिंग के तहत कैरी बैग पर 5 प्रतिशत जीएसटी लेने के ही आदेश जारी किए थे. इसके बाद सोलन जिले के बीबीएन की एक कंपनी ने 5 प्रतिशत जीएसटी देखकर सरकार से 1 करोड़ 25 लाख 58 हजार 745 रुपए का रिफंड भी ले लिया है. केंद्र व प्रदेश सरकार के अधिकारियों के अलग-अलग दिशा निर्देशों के चलते नॉन वोवन कैरी बैगस बनाने वाले व्यापारियों ने 5 प्रतिशत जीएसटी ही दिया. जबकि केंद्र के निर्देशों के तहत 13 प्रतिशत कम जीएसटी दिया गया है.
वहीं, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट बना कर रिफंड भी लिया गया है. विभाग के मुताबिक सोलन व सिरमौर की सात कंपनियों ने अब तक केंद्र व प्रदेश सरकार से 7 करोड़ 27 लाख 1397 रुपए का रिफंड ले लिया है. अन्य कंपनियों के रिफंड का आकलन भी किया जा रहा है. सीबीआईसी और जीएसटी काउंसिल में सरकारी राजपत्र के माध्यम से जारी नोटिफिकेशन के तहत नॉन वोवन कैटेगरी की सभी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी ही देय है. जबकि आबकारी एवं कराधान विभाग के उक्त अधिकारी ने एडवांस रूलिंग के तहत कुछ कंपनियों को फेवर करते हुए 5 प्रतिशत जीएसटी ही वसूला.