नाहनः जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब जैसे क्षेत्र में भूजल की समस्या के समाधान व भूजल दोहन को संरक्षण देने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं. हिमाचल प्रदेश भूजल अधिनियम की धारा-5 की उपधारा- 3 के तहत अधिसूचित घोषित किया गया है, जिसके तहत औद्योगिक, वाणिज्य, सिंचाई या घरेलू उपयोग के लिए नलकूप, बोरवेल व एनर्जेटिक हैंडपंप की ड्रिलिंग से पूर्व हिमाचल प्रदेश भूजल प्राधिकरण से अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है.
नए निर्देशों के तहत यह अधिनियम पूरे सिरमौर में लागू किया गया है. इसके तहत सभी उपभोक्ताओं को ऐसे बोरवेल के लिए प्राधिकरण से अनुमति के साथ ही अपना पंजीकरण करवाना भी आवश्यक होगा.