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नलकूप, बोरवेल और एनर्जेटिक हैंडपंप के लिए नए नियम जारी, ड्रिलिंग से पहले लेनी होगी अनुमति

नलकूप, बोरवेल व एनर्जेटिक हैंडपंप की ड्रिलिंग से पहले हिमाचल प्रदेश भूजल प्राधिकरण से अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है. सभी उपभोक्ताओं को ऐसे बोरवेल के लिए प्राधिकरण से अनुमति के साथ ही अपना पंजीकरण करवाना भी आवश्यक होगा.

IPH department sirmaur
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग नाहन

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Published : Jan 15, 2020, 9:00 AM IST

नाहनः जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब जैसे क्षेत्र में भूजल की समस्या के समाधान व भूजल दोहन को संरक्षण देने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं. हिमाचल प्रदेश भूजल अधिनियम की धारा-5 की उपधारा- 3 के तहत अधिसूचित घोषित किया गया है, जिसके तहत औद्योगिक, वाणिज्य, सिंचाई या घरेलू उपयोग के लिए नलकूप, बोरवेल व एनर्जेटिक हैंडपंप की ड्रिलिंग से पूर्व हिमाचल प्रदेश भूजल प्राधिकरण से अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है.

नए निर्देशों के तहत यह अधिनियम पूरे सिरमौर में लागू किया गया है. इसके तहत सभी उपभोक्ताओं को ऐसे बोरवेल के लिए प्राधिकरण से अनुमति के साथ ही अपना पंजीकरण करवाना भी आवश्यक होगा.

वीडियो.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग नाहन वृत्त के अधीक्षण अभियंता जेएस चौहान ने बताया कि यह अधिनियम पूरे प्रदेश में लागू हो गए हैं और इसके चलते अब जिला सिरमौर में भी सभी ऐसे नलकूप हैंडपंप धारकों को अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा और साथ ही ड्रिलिंग से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी.

अधीक्षण अभियंता ने संबंधित लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाएं. अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट या फिर 01702-222238 पर संपर्क भी कर सकते हैं.

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