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सिरमौर में वीकेंड पर बंद रहेंगे बाजार, दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी ये दुकानें

सरकार के निर्देशों के बाद अब डीसी सिरमौर ने भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस के मुताबिक आदेश जारी कर दिये हैं. यहां केवल दवाइयों की दुकानें ही पूरा दिन खुली रहेंगी. बसों में यात्रा के दौरान मास्क न लगाने पर होगी पुलिस की कार्रवाई की जाएगी.

Markets will remain closed on weekends
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Published : Apr 23, 2021, 4:38 PM IST

नाहनःहिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक जिला सिरमौर में भी 1 मई तक वीकेंड के दौरान बाजार बंद रहेंगे. इस बाबत डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं.

वीकेंड पर बंद रहेंगी दुकाने

आदेशों के मुताबिक शनिवार व रविवार को केवल दवाइयों की दुकानें ही पूरा दिन खुली रहेंगी, जबकि एसेंशियल सर्विसज की दुकानों को दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.

वीडियो.

डीसी सिरमौर ने दी जानकारी

मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि वीकेंड के दौरान शनिवार और रविवार को एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी सभी दुकानों को दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. जबकि दवाइयों की दुकानें पूरे दिन खुली रहेंगी. इसके अलावा इन 2 दिनों में जिला के सभी खेल मैदान भी खेलकूद प्रतियोगिता और अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए बंद रहेंगे. उन्होंने बताया कि केवल सुबह के वक्त इन मैदानों में मॉर्निंग वॉक करने की अनुमति होगी.

यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी

लोगों को घरों से बाहर निकलते वक्त और बसों में यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. बसों में यात्रा के दौरान सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. यदि कोई इसकी अवहेलना करता पाया गया, तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

वीकेंड में संक्रमण के अधिक मामले वाले क्षेत्रों को किया जाएगा सेनिटाइज

डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन के अनुसार वीकेंड के दौरान जिन क्षेत्रों में कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे हैं, उन क्षेत्रों को सेनिटाइज किया जाएगा. साथ ही चुने गए जनप्रतिनिधि मेडिकल टीम के साथ मिलकर होम आइसोलेट किए गए लोगों का फाॅलोअप करेंगे. यदि संबंधित लोगों को किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी, तो उन तक पहुंचाई जाएगी. साथ ही जिन लोगों को अस्पताल ले जाने की आवश्यकता होगी, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा.

आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने सख्त लहजे में यह भी चेतावनी जारी की है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा-188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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