नाहन: राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जिला सिरमौर स्थित 2 फ़र्मों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाए जाने के कारण दो (Licenses of firms suspended in Nahan)फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके एमडी-6 लाइसेंस को निलंबित किया गया. उक्त दोनों फर्मों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया (Violation of NDPS Act in Nahan)जा रहा था, जिसके तहत उक्त फर्माे के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई.
सिरमौर की दो फर्मों का लाइसेंस निलंबित, जानें क्या है मामला
राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जिला सिरमौर स्थित 2 फ़र्मों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाए जाने के कारण दो (Licenses of firms suspended in Nahan)फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके एमडी-6 लाइसेंस को निलंबित किया गया. उक्त दोनों फर्मों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया (Violation of NDPS Act in Nahan)जा रहा था, जिसके तहत उक्त फर्माे के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई.
मामले की पुष्टि राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने की है. उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त विभाग ने जिला हमीरपुर में दो लाइसेंसियों की अवैध शराब के कारोबार में संलिप्तता पाए जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनकी हमीरपुर स्थित 13 दुकानों को सील कर उनके लाइसेंस को भी निलंबित कर दिया. उन्होंने यह भी बताया कि कांगड़ा में भी निरीक्षण के दौरान दुकान में अवैध शराब मिलने पर लाईसेंसी की दुकान को सील किया गया. इस संदर्भ में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही. उन्होंने यह भी बताया कि विभाग अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कार्रवाई जारी रखेगा.
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