नाहन: एनडीपीएस के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर जसवंत सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के एक आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा करने के आदेश दिये हैं. जुर्माने की अदायगी न होने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
आरोपी की दुकान से बरामद हुआ था आधा किलो 'माल', तस्करी के जुर्म में 5 साल खाली पड़ेगी जेल की रोटी
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर ने चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. तस्कर से 11 मार्च 2013 को 500 ग्राम चरस बरामद की गई थी.
अदालत ने पांवटा साहिब उपमंडल के गोरखुवाला निवासी मोहन सिंह को दोषी करार दिया है. मामले की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि 11 मार्च 2013 को पुरूवाला चौक पर गश्त के दौरान पांवटा पुलिस को मामले की गुप्त सूचना मिली थी. पुलिस ने रेडिंग पार्टी तैयार कर मौके पर मोहन सिंह की दुकान की तलाशी ली. दो गवाहों की मौजूदगी में मोहन सिंह की रजामंदी के बाद ली गई दुकान की तलाशी के दौरान पुलिस ने लकड़ी के गल्ले से एक सफेद पॉलिथीन लिफाफा बरामद किया, जिसमें तोलने के बाद 500 ग्राम चरस बरामद हुई.
आरोपी के पास कोई लाइसेंस अथवा परमिट नहीं था. इसके बाद पुलिस निरीक्षण भीष्म ठाकुर ने मामले की तफ्तीश पूरी की और अदालत में चालान पेश किया. अदालत में कुल 10 गवाह पेश किए गए. आज अदालत ने मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत चरस रखने व बेचने के दोषी मोहन सिंह को सजा सुनाई.