नाहन:सिरमौर जिले के हलाहं में शहीद कल्याण सिंह स्मृति खेल एवं सांस्कृतिक मेला विवाद को लेकर दायर याचिका में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 31 मई 2022 को जारी अधिसूचना के तहत शहीद कल्याण सिंह स्मृति खेल एवं सांस्कृतिक मेला को जिला स्तरीय मेला घोषित किया गया है. यह मेला पिछले 23 वर्षों से सिरमौर जिले के हलांह क्षेत्र चल रहा है.
कुछ उपद्रवियों लोगों द्वारा इस मेले के आयोजन में रुकावट पैदा की जा रही है और वह मेले में खेल गतिविधियों को नहीं चलने दे रहे हैं.कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंदर सिंह ने कुंदन सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के पश्चात अपने आदेशों में कहा कि एक बार जब मेला जिला स्तर का घोषित हो जाता है, तो मेला आयोजित करने के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.
जिला प्रशासन को केवल मेला आयोजित करने की जानकारी ही पर्याप्त है.हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (गृह) को मेला आयोजित करने के बारे में पहले ही अवगत करा दिया गया है. हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक को कार्यालय आदेश दिनांक 23 मई 2023 द्वारा मामले की जांच करने और आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिए गए के आदेश जारी कर दिए है.कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.