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फर्जी क्लीनिक संचालक को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका - ड्रग इंस्पेक्टर

सिरमौर के कफोटा बाजार में चल रहा था फर्जी क्लीनिक. जांच के बाद अदालत ने आरोपी को सुनाई 5 साल की सजा और 1लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा.

fake clinic owner jailed

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Published : Sep 3, 2019, 11:34 PM IST

नाहनः अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक फर्जी क्लीनिक संचालक को दोषी करार दिया है. फर्जी क्लीनिक के इस मामले में आरोपी को 5 साल की कठोर कैद और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि आरोपी बले कुमार विश्वास पुत्र गजेंद्रनाथ विश्वास को दोषी करार देते हुए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में धारा 27बी 2 के तहत सजा सुनाई गई है. जुर्माना अदा न करने की पर दोषी को दोनों धाराओं में 1 साल और 3 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ सकता है.

बता दें कि दोषी बले कुमार विश्वास सिरमौर के कफोटा बाजार में मैसर्ज विश्वास के नाम से एक क्लीनिक चला रहा था. 3 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर सन्नी कौशल ने क्लीनिक पर छापेमारी कर रिकॉर्ड खंगाला तो संचालक के पास एलोपैथिक दवाई रखने और दुकान की रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं था.

जांच के दौरान आरोपी बले कुमार के पास कोई लाइसेंस नहीं मिला. इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने दवाईओं को जब्त कर क्लीनिक सील कर दिया और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.

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