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अवैध शराब मामले में आबकारी विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई, सिरमौर में शराब फैक्ट्री सील

हिमाचल में अवैध शराब के मामले (Illegal liquor cases in Himachal) में कर एवं आबकारी विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में विभाग ने सिरमौर जिले में बड़ी कार्रवाई की है. अब जिले के पांवटा साहिब के नारीवाला में शराब की एक फैक्ट्री सील की गई है.

Excise department seals liquor factory in Sirmaur
सिरमौर में शराब फैक्ट्री सील

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Published : Feb 20, 2022, 1:34 PM IST

नाहन: प्रदेश में राज्य कर एवं आबकारी विभाग (Tax & Excise Department Himachal) अवैध शराब के कारोबारियों (Illegal liquor traders in Himachal) पर लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में विभाग ने सिरमौर जिले में बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल कुछ समय से विभाग द्वारा सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के नारीवाला ने शराब की एक फैक्ट्री द्वारा की गई अनियमिताओं की जांच की जा रही थी. इस उच्च स्तरीय जांच में शराब बनाने, इसके रख-रखाव और ढुलाई से जुड़ी अनियमिताएं और खामियां पाई गई. जिसके तहत विभाग ने फैक्ट्री सील किया है.

जांच में पाया गया है कि उक्त बेवरिज कंपनी ने शराब की लगभग 900 पेटियों की बिना किसी वैध पास परमिट के ढुलाई की. इसके अलावा यह भी पाया गया कि उक्त कंपनी ने लाइसेंस के नियम एवं शर्तों की बार-बार उल्लंघना की है. इससे पहले भी भारी जुर्माना व दंडात्मक कार्रवाई हुई है. इसी मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए कमिश्नर, राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने उक्त शराब की फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द कर दिया है. साथ ही इस फैक्ट्री को सील करने के भी आदेश दे दिए हैं.

कमिशनर, राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह कारवाई हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, डिस्टिलरीज नियम (HP Excise Act, Distillaries rules और एचपी बांडेड वेयरहाउस नियम (HP bonded warehouse rules) के तहत की गई है. यूनुस ने बताया कि विभाग अवैध शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और भविष्य में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी.

बता दें कि कि कुछ दिन पहले भी आबकारी विभाग की नूरपुर टीम द्वारा पंजाब के साथ लगते सीमान्त क्षेत्र छन्नी वैली में अवैध शराब बनाने वालों पर संयुक्त कार्रवाई की थी. विभाग को इस क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी. सीमांत क्षेत्र (Border area in Sirmaur) होने के बावजूद भी विभाग ने इस क्षेत्र में कार्रवाई की और लगभग 85000 लीटर कच्ची शराब को कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद नष्ट कर दिया था.

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