नाहन:सिरमौर में जिला अदालत ने गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में अपना फैसला सुनाया है. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ कैंप कोर्ट सराहां के न्यायाधीश रवि शर्मा की अदालत ने गाली-गलौज, बदसलूकी व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. पांचों दोषियों को 1-1 साल के कठोर कारावास व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. साथ ही 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. (Sirmaur District Court)
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने की. मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि साल 2019 में शिकायतकर्ता सीता राम पुत्र शिबू राम निवासी गांव भझयागा, पोस्टआफिस नैनाटिक्कर ने पच्छाद पुलिस थाना में अपने बेटे बिशन सिंह, बहु रजनी देवी, पोते बलविंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह व विक्रम सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी.