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सिरमौर में भी लॉकडाउन के दौरान आवाजाही पर पूर्णत: प्रतिबंध, आपातकाल में देनी होगी सूचना

कोरोना वायरस के मध्य नजर प्रदेश सरकार द्वारा लॉक डाउन की घोषणा के बाद जिला सिरमौर में भी किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूरी प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर आपातकालीन स्थिति में किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना है, तो उसे पहले टोल फ्री नंबर 1077 पर सूचना देनी होगी.

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सिरमौर में लॉक डाउन

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Published : Mar 23, 2020, 6:35 PM IST

नाहनः कोरोना वायरस के मध्य नजर प्रदेश सरकार द्वारा लॉक डाउन की घोषणा के बाद जिला सिरमौर में भी किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूरी प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर आपातकालीन स्थिति में किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना है, तो उसे पहले टोल फ्री नंबर 1077 पर सूचना देनी होगी.

निजी वाहनों का प्रयोग केवल अस्पताल जाने व आवश्यक सेवाओं के लिए ही किया जा सकता है. वहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आने जाने के लिए अपने पहचान पत्र लेकर चलना अनिवार्य होगा.

उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरी तरह से लॉक डाउन करने का ऐलान किया है. लॉक डाउन के तहत किसी भी तरह के वाहन की मूवमेंट प्रदेश व प्रदेश से बाहर नहीं होगी.

वीडियो.

जिला सिरमौर उत्तराखंड और हरियाणा के साथ सटा हुआ है, ऐसे में किसी भी तरह का किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित नहीं होगा. यदि शहर के भीतर भी कोई वाहन अलाउड करना है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होगा.

डीसी ने बताया कि इस लॉक डाउन के दौरान यदि आपातकालीन स्थिति में किसी व्यक्ति को घर से निकलना हो, तो टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करने के बाद ही अपने गंतव्य पर जा सकते हैं. इस दौरान निजी वाहनों का प्रयोग अस्पताल जाने और आवश्यक सेवाओं के लिए ही किया जा सकता है.

वहीं, सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालय आने जाने के लिए अपने पहचान पत्र साथ लेकर चलना अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा लॉक डाउन के दौरान जिला में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है.

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