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कोरोना का कहर: सिरमौर की नाहन-राजगढ़-नौहराधार तहसील में बनाए गए कंटेनमेंट जोन

कोरोना पाॅजीटिव केस सामने आने के बाद शुक्रवार को सिरमौर जिला प्रशासन ने नाहन नगर परिषद, नगर पंचायत राजगढ़ सहित तहसील नौहराधार के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

dc sirmour
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Published : Aug 21, 2020, 10:02 PM IST

नाहन: कोरोना पाॅजीटिव केस सामने आने के बाद शुक्रवार को सिरमौर जिला प्रशासन ने नाहन नगर परिषद, नगर पंचायत राजगढ़ सहित तहसील नौहराधार के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि नगर परिषद नाहन के वार्ड नंबर 5 व 9 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद वार्ड नंबर 5 में स्थित फायर स्टेशन के नजदीक विनोद शर्मा की किराए पर दी गई इमारत, वार्ड नंबर 9 मिया मंदिर में महेंद्र अरोड़ा मोबाइल की दुकान के नजदीक कस्तुरी लाल के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. नगर परिषद नाहन के वार्ड नंबर 5 व 9 के समस्त क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है.

इसी प्रकार राजगढ़ तहसील की नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नंबर 4 में शंकर विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल के परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 4 के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है.

इसके अलावा नौहराधार तहसील के भराड़ी गांव व भराड़ी (चाडग-बास) में स्थित ज्ञान चंद पुत्र कुला नंद के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. जबकि आसपास के क्षेत्र को बफर जोन में तब्दील किया गया है. वहीं, गांव भराड़ी (चाडग बास) में ज्ञान चंद के घर की उत्तर दिशा में स्थित हरी राम, पूर्व दिशा में स्थित राजेंद्र, पश्चिम दिशा में स्थित कमल राज व दक्षिण दिशा में मिला राम के घर तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है.

डीसी सिरमौर ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और लोगों को अपने घरों मे ही रहना होगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.

नगर परिषद नाहन के कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबधित वार्ड के पार्षद की सहायता से होगी, जबकि नगर पंचायत राजगढ़ के कंटेनमेंट जोन में संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा यह सुविधा मुहैया करवाई जाएगी. वहीं, तहसील नौहराधार में संबंधित क्षेत्रों में पंचायत प्रधान व उपप्रधान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे. सील किए गए क्षेत्रों को नगर निकायों के अधिकारी सहित बीडीओ द्वारा सेनिटाइज करवाया जाएगा. डीसी ने हिदायत देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति नियमों की अवहेलना करते पाया गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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