नाहन: जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल 6 महीने के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी राजेश उर्फ छोटू को आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी करार दिया.वहीं, भारतीय सशस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत भी दोषी को 6 महीने का कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की भी सुनाई, जबकि आईपीसी की धारा 302 में आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है.
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने बताया कि मामला 26 मार्च 2017 का है. राजगढ़ पुलिस थाने में निशा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25 मार्च 2017 को उसका पुत्र संजय दत्त उर्फ सन्नू शाम के समय घर पर नहीं था. निशा के पति ने करीब 6 बजे आरोपी राजेश उर्फ छोटू को उसके मोबाइल पर फोन किया और पूछा कि उनका लड़का तुम्हारे साथ है. इस पर आरोपी राजेश ने कहा कि उनका लड़का उसके साथ नहीं है.