नाहन: सिरमौर जिला में बार्बर, ब्यूटी पार्लर व सैलून संचालक अब मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन अपनी दुकानें खोल सकेंगे. अभी तक 3 दिन ही इन्हें दुकानें खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 6 दिन कर दिया गया है. इस बाबत डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी कर दिए हैं.
जिला प्रशासन के अनुसार संबंधित लोगों को कोविड-19 नियमों को फॉलो करना होगा. दुकानों के बाहर मालिक का मोबाइल नंबर व दुकान का नंबर प्रदर्शित करना होगा, जिससे ग्राहक मोबाइल पर अप्वाइंटमेंट लेकर दुकान पर आ सकें. सभी बार्बर व ब्यूटी पार्लर एवं सैलून की दुकानों के दरवाजों पर पारदर्शी शीशे का इस्तेमाल करना होेगा और इन शीशों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर व पर्दे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा.