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शिलाई के साथ लगते क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, DC सिरमौर ने जारी किए आदेश - containment zone sirmaur

शिलाई के प्रभावित क्षेत्र के तहत पुलिस चौकी के पास मुख्य चौक पर बाली-कोटी रोड के विभाजन स्थल से शिलाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट तक के क्षेत्र को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. इस बाबत डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी कर दिए हैं.

DC office sirmaur
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Published : Jul 22, 2020, 9:37 PM IST

नाहन: नाहन जिला सिरमौर की ग्राम पंचायत शिलाई में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है.

प्रशासन ने पुलिस चौकी के पास मुख्य चौक पर बाली-कोटी रोड के विभाजन स्थल से शिलाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट तक के क्षेत्र को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. इस बाबत डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी कर दिए हैं.

डीसी सिरमौर के आदेशों के तहत इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही, लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-707 से नया रोड़ के विभाजन क्षेत्र से लेकर मुख्य चौक पर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है.

डीसी सिरमौर ने बताया कि इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह इत्यादि का आयोजन नहीं करेगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. अस्पताल रोड पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा.

केवल आपातकालीन स्थिति व टमाटर ले जा रहे किसानों को ही जाने की अनुमति होगी. राष्ट्रीय उच्च मार्ग-707 पर किसी भी वाहन को रूकने की अनुमति नहीं होगी. वाहन खडे करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग व सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा.

कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित पंचायत के प्रधान की सहायता से की जाएगी. सील किए गए क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी शिलाई समय-समय पर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखेंगे. यूको बैंक शिलाई जोकि बफर जोन में स्थित है, सभी कर्मचारियों के कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट आने तक बंद रहेगा.

डीसी सिरमौर ने कहा कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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