शिमला: श्रम एवं रोजगार विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार अब ओवरटाइम सहित किसी कामगार से 12 घंटे तक काम लिया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि यह सप्ताह में 72 घंटे से अधिक ना हो.
आधे घंटे का इंटरवल आवश्यक
अधिसूचना के अनुसार लगातार 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता. मजदूर को कम से कम आधे घंटे का इंटरवल जरूर हो. बढ़े हुए काम के घंटों के अनुपात में भत्ते को भी बढ़ाया जाना जरूरी होगा. इसके अलावा अगर किसी कामगार से ओवरटाइम लिया जाता है तो उसे सेक्शन-59 के प्रावधानों के अनुसार ओवरटाइम भत्ता भी दिया जाएगा. यह अधिसूचना पूरे प्रदेश में 6 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी.